सातवां पहर/लोरमी
प्रदेश में कोविड-19 लाॅक डाउन के दौरान राज्य शासन द्वारा सरकारी शराब दुकाने बंद कर दिये जाने से थाना लोरमी क्षेत्र में महुआ देशी शराब बनाकर अवैधरूप से बिक्री होने की सूचना पर पुलिस अधीक्षक डी श्रवण के निर्देशानुसार एवं अति पुलिस अधीक्षक सी डी तिर्की एवं अनु.अधिकारी पुलिस लोरमी के कुशल मार्गदर्शन पर अवैध रूप से महुआ का परिवहन एवं बिक्री में रोक लगाने हेतु लोरमी की ओर दिनांक 10.04.2020 को पेण्ड्रीतालाब चेक पोस्ट बेरियर के पास वाहन 407 मेटाडोर क्र0 सीजी 09 जेजी 7042 में रखे 10 बोरी महुआ कुल वजन 400 किलो तथा वाहन 407 मेटाडोर क्र0 सीजी 10 वी 4717 में रखे 20 बोरी महुआ कुल वजन 800 किलो एवं 909 माजदा क्र0 सीजी 10 एडी 1330 में रखे 90 बोरी महुआ कुल वजन 3600किलो इस प्रकार कुल वजन 4800 किलो अर्थात् 48 क्विंटल कुल कीमत 252000 रूपये महुआ बिना किसी वैध कागजात के परिवहन करते पाये जाने से थाना लोरमी पुलिस द्वारा उक्त महुआ एवं वाहन जप्त कर आरोपी क्रमशः गणेश साहू पिता अर्जुन साहू उम्र 30 वर्ष सा. पण्डरिया, जिला कबीरधाम छ.ग., रामायण राजपूत पिता रामस्वरूप राजपूत उम्र 45 वर्ष सा. सारधा, थाना लोरमी एवं रामायण ढीमर पिता दुजे राम ढीमर उम्र 24 वर्ष सा. राम्हेपुर थाना लोरमी के विरूद्ध धारा 188, 269, 270 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांण्ड पर भेजा गया। इस पूरे प्रकरण में उप निरीक्षक आलोक सुबोध, सउनि सनत कुमार मिरी, आरक्षक 248 अनिल मरावी थाना लोरमी की सराहनीय भूमिका रही।

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